LIVE: बाबरी केस में आज तय होंगे आरोप, उमा बोलीं- मंजूर होगा कोर्ट का फैसला

बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट के समक्ष पेश होंगे. अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में बीजेपी नेताओं पर आरोप तय होंगे. बीजेपी नेताओं के अलावा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने विनय कटियार, विहिप नेता विष्णु हरि डालमिया और साध्वी ऋतंभरा से भी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है.

इस बड़ी खबर के ताजा अपडेट्स:

-लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया की पैरवी विमल कुमार श्रीवास्तव करेंगे.

-के के मिश्रा और मनीष त्रिपाठी हैं राम विलास वेदांती, धर्मदास महंत, महंत नृत्यगोपाल दास, चंपत राय, सतीश प्रधान, बैकुंठ लाल शर्मा के वकील.

-बाबरी मस्जिद केस में आज 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय होने हैं.

-उमा भारती का बयान, ‘ये ऐसा ही खुला आंदोलन था जैसा इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था. इस आंदोलन में क्या साजिश थी, मुझे नहीं पता. कोर्ट जो भी फैसला देगा मुझे मंजूर होगा.’

-बीजेपी नेता विनय कटियार ने आजतक से कहा, ‘मुलायम सिंह ने माना था कि गलती हुई. 16 लोग मारे गए थे, उनके खिलाफ भी मामला चलना चाहिए. जितनी भी साजिश कर ली जाए, कोई भी साजिश काम नहीं आने वाली.’

-साध्वी ऋतंभरा ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में निर्णय देगा. आरोप सीबीआई ने लगाए हैं. कोर्ट में तथ्य उनको पेश करने हैं. हमें कोर्ट पर भरोसा है.

-इस मामले में पेश होने के लिए लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं.

-बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी लखनऊ के लिए रवाना हुए. जोशी, आडवाणी समेत बीजेपी के 11 नेताओं को आज कोर्ट में पेश होना है.

क्या कहा था कोर्ट ने?

कोर्ट ने कहा था कि अब छूट या सुनवाई स्थगित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. कोर्ट अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने से जुडे़ दो अलग अलग मामलों की सुनवाई कर रही है. महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान को भी एक मामले में मंगलवार को ही तलब किया गया है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि आडवाणी (89), जोशी (83) और उमा (58) के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है. उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बीजेपी नेता कल्याण सिंह जब तक राज्यपाल के पद पर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता. राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय ढांचा ढहाया गया था.

कोर्ट ने रायबरेली की अदालत में आडवाणी, जोशी, उमा और तीन अन्य आरोपियों पर चल रहे मुकदमे को लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश दिया, ताकि ढांचा ढहाए जाने के मामलों की एक साथ सुनवाई हो सके.

बाबरी विध्वंस को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे. एक बाबरी मस्जिद को गिराने वाले आरोप कारसेवकों पर

चल रहा था और दूसरा मामला लोगों को उकसाने और साजिश रचने के लिए दर्ज किया गया, जिसमें आडवाणी समेत 13 लोग के नाम शामिल थे. साल 2001 में सीबीआई की कोर्ट ने उनके खिलाफ साजिश का मामला खारिज कर दिया था.

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