NEET के विरोध में प्रदर्शन किया तो होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने किया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रवेश एवं पात्रता परीक्षा (नीट) के विरोध में तमिलनाडु में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगा दी है और तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नीट की परीक्षा के मसले को लेकर राज्य में कोई आन्दोलन नहीं हो। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि में संलिप्त होता है जिससे राज्य का सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है तो उसके खिलाफ उचित कानून के तहत मामला दर्ज किया जाये।

चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुये टिप्पणी की कि नीट परीक्षा को शीर्ष अदालत पहले ही सही ठहरा चुकी है। पीठ ने कहा, ‘‘अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव का यह दायित्व है कि नीट परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं हो।’’

 

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