अक्टूबर 2018 से दूरसंचार उपकरणों के लिए परीक्षण अनिवार्य होगा

दूरसंचार विभाग का कहना है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी दूरसंचार उपकरणों की एक अक्टूबर 2018 से जांच अनिवार्य होगी। इसके तहत अधिकृत एजेंसियां इन उपकरणों की जांच करेगी और प्रमाणित करेंगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इन सम्बद्ध नियमों को इंडियन टेलीग्राफ संशोधन नियम 2017 कहा जाएगा और वे एक अक्टूबर 2018 से प्रभावी होंगे। इसके तहत किसी उपकरण बनाने वाली कंपनियों को अपने उत्पादों की जांच व प्रमाणन दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी या निकाय से करवाना होगा। इसके बाद ही भारत में इनकी बिक्री या आयात किया जा सकेगा। इस अधिसूचना के तहत दूरसंचार कंपनियां बिना जांचें व अप्रमाणित उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

 

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