महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ सम्मन जारी

जबलपुर: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मैसर्स इमामी लिमिटेड को जिला उपभोक्ता फोरम ने आज नवरत्न तेल के भ्रामक विज्ञापन के आरोप संबंधी मामले में सम्मन जारी किए हैं।

फोरम के अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने पी.डी. बाखले व डैमोक्रेटिक लॉयर्स फोरम की तरफ से दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। दायर आवेदन में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा नवरत्न तेल को बेचने का भ्रामक विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के विरुद्ध है और सेवा में कमी है। आवेदक का कहना है कि अमिताभ बच्चन द्वारा विज्ञापन प्रसारित किया जा रहा है कि ‘नवरत्न तेल ठंडा-ठंडा, कूल-कूल’, लेकिन वह यह नहीं बता रहे कि यह ठंडा-ठंडा और कूल-कूल क्यों है।  उक्त तेल किन जड़ी-बूटियों से बना है और उसमें उनकी कितनी मात्रा है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। नवरत्न तेल न तो रजिस्टर्ड है और न ही मैसर्स इमामी के पास इसके निर्माण का लाइसैंस है।

देश की किसी भी राष्ट्रीय लैबोरेटरी ने इसे प्रमाणित नहीं किया है। यह तेल सिर दर्द, बदन दर्द व थकान और बालों की समस्या से राहत दिलाने वाला, विज्ञापन में बताया गया है। जैसे यह तेल नहीं होकर कोई औषधि है और औषधि बनाने के लिए लाइसैंस आवश्यक होता है।

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