रावण दहन रोकने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की धारा 25 हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम जिस धर्म को मानना चाहें, मानें। यह याचिका आनंद प्रकाश शर्मा ने दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में मांग की है कि रावण की प्रतिमा के दहन को रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया है कि रावण की प्रतिमा जलाई जाए।
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