सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार को राहत मिली,कोर्ट ने कहां कहा नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं।

नयी दिल्ली ,03 जनवरी 2023, नोट बंदी को लेकर एक रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाई गयी थी। अब फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह बताया कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आर बी आई के बीच सलाह-मशविरा हुआ, इस तरह के उपाय को लाने के लिए केंद्र सरकार और आर बी आई दोनों के बीच संवाद हुआ ,एक समन्वय था। कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आर बी आई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आर बी आई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। संविधान पीठ में पांच जजों रहे वो इस प्रकार है -बीआर गवई, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे।

केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।

इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी चार जजों की राय से अलग फैसला लिखा। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, लेकिन बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसके लिए अपनाई गई प्रोसेस को गलत ठहराया।याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) किसी विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार को अधिकृत नहीं करती है। @फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम

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