सेना में महिलाओं के बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली: भारतीय सेना में महिला अफसरों की एक बड़ी जीत हुई है. महिला अफसरों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताया. इससे महिला अफसरों को बड़ी राहत मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के अपने फैसले के बावजूद सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस के आधार पर स्थायी कमीशन नही दिए जाने को गलत बताया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली HC ने इस पर 2010 में पहला फैसला दिया था. 10 साल बीत जाने के बाद मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना सही नहीं है.