1 जनवरी से मॉल हो या सिनेमाघर एक ही रेट पर मिलेगा सामान, खत्म होगी ‘ड्यूल MRP पॉलिसी

नई दिल्ली : अब अगले साल यानी की एक जनवरी 2018 से हर जगह एक ही उत्पाद का एक दी दाम होगा, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने ‘दोहरी एमआरपी नीति’ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.
आपने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि आपके घर के पास नुक्कड पर अगर कोई सामान 10 रुपए में मिलता है तो वही सामान एयरपोर्ट या किसी मॉल में 25 या उससे भी अधिक कीमत पर बेचा जाता है. इस फैसले के लागू हो जाने के बाद दोहरी MRP सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा. 1 जनवरी 2018 से लागू होने वाले इस आदेश के बाद कंपनियां प्रीमियम स्थानों पर पानी, शीतल पेय या स्नैक्स के लिए अलग कीमत नहीं ले सकेंगी.
इस अधिसूचना के बाद अब सभी बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजा गया जो इस सिस्टम का लाभ ले रही थी. महाराष्ट्र के कानूनी मैट्रोलोजी विभाग (एलएमओ) द्वारा की गई अपील के बाद इस निर्णय को लिया गया है. यह देखा गया कि इन उत्पादों का गुणवत्ता, मात्रा और वजन वास्तव में एक समान होते हैं जो सामान्य किराना स्टोर पर कम कीमत में बेचे जा रहे हैं.
नए ऑर्डर के तहत एलएमओ ने कोका कोला, पेप्सी, रेड बुल, यूरेका फॉर्ब्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों को दोहरी एमआरपी के अभ्यास से पीछे हटने और पैकेज किए गए वस्तुओं के लिए अनिवार्य घोषणा मानदंडों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया है. लीगल मैट्रोलोजी के नियंत्रक अमिताभ गुप्ता ने बताया, लंबे समय से इस मुद्दे पर बात हो रही है क्योंकि बड़ी कंपनियां बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी.
अमिताभ गुप्ता ने कहा कि अगर 1 जनवरी के बाद भी अगर ग्राहकों से ‘दोहरी एमआरपी पॉलिसी’ के तहत पैसे लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जाएगी. ग्राहक ‘लीगल मेट्रोलॉजी महाराष्ट्र उपभोक्ता शिकायत’ के फेसबुक पेज या व्हाट्सएप नंबर 9869691666 पर भी शिकायत कर सकते हैं या dclmm_complaints@yahoo.com पर मेल भेज सकते हैं. इतना ही नहीं, व्यावसायिक समय के दौरान एलएमओ कंट्रोल रूम 022-22622022 को भी कॉल कर सकते हैं.
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