AC रेस्टोरेंट के नॉन-AC एरिया से ले जाए जाने वाले खाने पर भी लगेगा 18% GST

सरकार ने कहा है कि किसी होटल या रेस्टोरेंट के नॉन-एसी एरिया से ले जाए जे वाले या परोसे जाने वाले खाने पर भी 18 फीसदी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगेगा, बशर्ते उस होटल या रेस्टोरेंट के किसी हिस्से में एयर-कंडीशिनिंग की सुविधा हो.

नॉन-AC रेस्टोरेंट के फूड बिल पर 12% GST
1 जुलाई 2017 से लागू हुई नई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था में नॉन एसी रेस्टोरेंस के फूड बिल पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है. वहीं, AC रेस्टोरेंट और लिकर लाइसेंस रखने वाले रेस्टोरेंट्स पर 18 फीसदी का टैक्स रेट रखा गया है, जबकि पांच सितारा होटल के लिए 28 फीसदी का टैक्स तय किया गया है.

CBEC ने FAQ के जरिए स्पष्ट किया टैक्स रेट


सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (CBEC) ने GST रेट्स पर एक FAQ के जरिए स्पष्ट किया है कि अगर रेस्टोरेंट-कम-बार का पहला फ्लोर एयर कंडीशनर है और उसका इस्तेमाल खाना, शराब परोसने में किया जाता है जबकि ग्राउंड फ्लोर में केवल खाना परोसा जाता है और वह एसी नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा. CBEC के अनुसार चाहे खाने की सप्लाई पहले या दूसरे फ्लोर से हो, ऐसे मामले में कर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. CBEC ने कहा है, ‘अगर रेस्टोरेंट या होटल के किसी भी हिस्से में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है तो रेस्टोरेंट से होने वाली सभी तरह की सप्लाई पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.’

 

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