आज से टोल प्लाजा के लिए अनिवार्य हुआ फास्टैग

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल्स के भुगतान के लिए शुक्रवार से फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया गया है.

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है या जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसपर निर्धारित शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा.सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है.मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्ट टैग को फिट करने का आदेश दिया था.केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि फास्ट टैग के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये.