आधार से फोन नंबर नहीं किया लिंक तो फरवरी 2018 के बाद बंद हो जाएगा आपका कनेक्शन

अगर आपने फरवरी 2018 तक अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका नंबर डिऐक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने जा रही है। बता दें कि  फरवरी 2017 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी मोबाइल सिम कार्डों को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार को एक साल के अंदर सिम कार्ड को  आधार से लिंक कराने की समय सीमा दी थी।
यह कदम धोखाधड़ी संबंधी जानकारी के साथ मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने को रोकने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2017 में ये आदेश, लोकनीति फाउंडेशन एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। फाउंडेशन की मांग थी कि सभी मोबाइल नंबरों का उनकी पहचान और पते के साथ सत्यापन होना चाहिए।

इसके लिए नंबर को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। इस कदम से गलत जानकारी देकर मोबाइल कनेक्शन हासिल करने पर रोक लगेगी। इस पर सरकार ने यह आश्वासन दिया कि ग्राहकों की बायोमीट्रिक जानकारी को मोबाइल ऑपरेटर्स जमा नहीं करेंगे और न ही उनकी पहुंच ग्राहकों के अन्य निजी डाटा तक होगी।

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