जेपी इन्फ्राटेक से फ्लैट खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिवालिया घोषित किए जाने पर रोक

नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कंपनी के दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद स्थित नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के 9 अगस्त से आदेश पर रोक लगाई. ट्राब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में सहयोग करेंगे. अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) ने बिल्डर को दिवालिया श्रेणी में डाला था. एनसीएलटी ने जेपी बिल्डर को 270 दिनों का समय दिया था. अगर इस दौरान हालात नहीं सुधरे तो सकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी. जानकारी के अनुसार जेपी बिल्डर पर करीब 8365 करोड़ का कर्ज है. अकेले आईडीबीआई का ही जेपी इंफ्राटेक पर 4000 करोड़ रुपये का कर्ज है. आईडीबीआई ही अपील लेकर ट्रिब्यूनल में गई थी जिसके बाद कंपनी को दिवालिया श्रेणी में डाला गया.

 

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