नियमों के विपरीत ऑनलाइन प्रेशर कुकर बेचने के आरोप में ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ 15 नोटिस जारी

नयी दिल्ली ,30 दिसंबर 2021, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(जे) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सावधान करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जो बिना वैध आईएसआई मार्क के नहीं हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं।

उपभोक्ताओं को क्षति और हानि के खतरे से बचाने के लिए और आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार को बीआईएस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मानक और मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के अनुरूप निर्देश देने का अधिकार है। ये निर्देश साधारण रूप से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के रूप में प्रकाशित होते हैं।

बीआईएस अधिनियम की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबंधित करती है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 के अंतर्गत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पहला उल्लंघन और दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना पांच लाख रुपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न के साथ या दोनों के साथ उत्पादित या बेचे जाने या बेचने या चिपकाने या लागू करने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक जुर्माना बढ़ सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में नामित करती है।

क्यूसीओ द्वारा अनिवार्य मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, यह उपभोक्ताओं को गंभीर क्षति पहुंचाने के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह विशेष रूप से घरेलू सामानों के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ऐसे सामान ज्यादातर घरों में मौजूद होते हैं और परिवार के सदस्यों के बिल्कुल आसपास होते हैं।

इससे पहले, सीसीपीए ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए दिनांक 06.12.2021 को सुरक्षा नोटिस भी जारी किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले सामान को ‘दोषपूर्ण’ माना जाएगा।

सीसीपीए ने अनुचित व्यापार तरीके को रोकने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और लागू करने के मामले में बिक्री या बिक्री के सामान की पेशकश से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेने का फैसला किया है जो अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए, कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त तालिका में उल्लिखित घरेलू सामानों को अनिवार्य मानकों के अनुरूप और बीआईएस द्वारा निर्धारित वैध लाइसेंस के बिना बेचते हुए पाया गया, उपभोक्ता अधिकारों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करेगा।

आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के हिस्से के रूप में – आजादी का अमृत महोत्सव, सीसीपीए ने पहले से ही नकली और जाली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है जो क्यूसीओ का उल्लंघन करते हैं और उपभोक्ताओं के बीच बीआईएस मानकों के अनुरूप सामान खरीदने के लिए जागरूकता और चेतना बढ़ाते हैं। इस संबंध में, सीसीपीए ने देश भर के जिला कलेक्टरों को हेलमेट, घरेलू प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर के निर्माण या बिक्री से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए पत्र लिखा है।

सीसीपीए ने भी ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का निर्णय लिया है , जो ऑनलाइन अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचते पाए गए थे। इस तरह के उल्लंघन के संबंध में 15 नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बीआईएस अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामलों को बीआईएस को भी भेज दिया गया है। बीआईएस ने घरेलू प्रेशर कुकर के क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए 3 नोटिस और हेलमेट के लिए क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए 2 नोटिस भी जारी किए हैं। @फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम

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