शेयर, MF यूनिट खरीदने के लिए कंपलसरी होगा आधार!

मुंबई- शेयर और म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के लिए जल्द ही आधार कार्ड नंबर को अनिवार्य बनाया जा सकता है। सरकार और सिक्योरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आधार कार्ड को फाइनैंशल मार्केट ट्रांजैक्शन से लिंक करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि इससे शेयर बाजार के जरिये काले धन को सफेद बनाने के खेल को रोकने में मदद मिलेगी।

इस मामले से वाकिफ दो सूत्रों ने बताया कि सरकार को अहसास हो चुका है कि पैन टैक्स चोरी रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वह आधार पर दांव लगा रही है। अभी ब्रोकरों या म्यूचुअल फंड कंपनियों को आधार नंबर नहीं बताना होता और निवेशकों की पहचान पैन के जरिए होती है। सेबी के बड़े अधिकारियों ने कुछ मार्केट इंटरमीडियरी को इस बारे में अनौपचारिक तौर पर जानकारी दी है। उन्हें बताया गया है कि फाइनैंशल मार्केट ट्रांजैक्शंस के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जा सकता है। यह जानकारी एक बड़ी फाइनैंशल सर्विसेज कंपनी के टॉप ऑफिशल ने दी। उन्होंने बताया, ‘हमें बताया गया है कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया जाएगा।’

यह नहीं पता है कि इसका ऐलान कब होगा। यह भी पता नहीं है कि क्या इस मामले में आधार, पैन की जगह लेगा। सरकार पहले आधार को पैन, बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से लिंक करने की बात कह चुकी है। बैंक अकाउंट रखने वालों को इस साल 31 दिसंबर तक आधार डिटेल्स अपने बैंक को देनी होगी।

 

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