31 दिसंबर हुई पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की नई डेडलाइन

नई दिल्ली. सरकार ने सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और बाकी सरकारी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार को लिंक करवाना जरूरी कर दिया था. इसके लिए आधार को लिंक कराने के तारीख अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा 31 अगस्त तक ही रखी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि आधार से जुड़े मामलों से संबंधित याचिकाओं पर वह नवंबर में सुनवाई करेगा. इससे पहले केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि वह समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार पेश करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर देगा.

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की ओर से पीठ को यह बताए जाने पर कि केंद्र 30 सितंबर की समयसीमा को विस्तार दे देगा, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है.

विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मामला पीठ के सामने रखा. इस पीठ में न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी थे. दीवान ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. इन याचिकाओं में समाज कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र के कदम को भी चुनौती दी गई है.

 

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